Haryana 75% Private Sector Reservation Registration 2022 || sarkarinetwork.xyz

 

Haryana Private Sector Reservation (Local Candidates Act 2020)

Haryana 75% Private Sector Reservation Registration 2022

 

Eligbility

Important Dates

·             ऐसे निजी कंपनियां जिन्होंने अभी सेटअप किया है उन्हें इस नियम को लागू करने के लिए 2 साल तक की छूट भी दी जा रही है l

·             ईट भट्टे उद्योग में यह नियम बिल्कुल भी लागू नहीं होगा l क्योंकि ईट भट्टा उद्योग में काम करने वाले अधिक श्रमिक बिहार झारखंड और उड़ीसा से ही है l

·             हरियाणा के श्रमिक इस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं इसलिए इस प्रकार के उद्योग में यह नियम लागू नहीं होगा l

·         Construction Area के कार्य करने के लिए पश्चिम बंगाल के श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाएगी l क्योंकि निर्माण कार्य करने के लिए पश्चिम बंगाल के समय काफी निपुण है l

·         यदि आप हरियाणा निजी कंपनी में 75% आरक्षण के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है l जैसे कि फैमिली आईडी, हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र, आईडी प्रूफ और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दस्तावेज l

 

·             यदि आप हरियाणा राज्य के निवासी हैं तो आपके लिए इस बिल के बारे में जानना जरूरी है l चलिए हम आपको यह बताते हैं कि इस Haryana 75 Percent Reservation Bill की अधिसूचना के आधार पर किसको रिजर्वेशन बिल का लाभ मिलेगा l

·             इस नए नियम के आधार पर निजी क्षेत्र की ऐसी नौकरियां जिसमें एंप्लॉय को ₹30000 तक वेतन दिया जाता है अब उन नौकरियों में 75% सीट हरियाणा के बेरोजगार युवाओं की होगी l

·             हरियाणा राज्य के मूल निवासी ही Haryana 75 Percent Law का लाभ उठा पाएंगे l

·             ऐसे बेरोजगार जिन्होंने आईटीआई की हुई है उन्हें इस नियम के तहत प्राथमिकता दी जाएगी ताकि वह अच्छी कंपनियों में नौकरी पा सके l

·         हरियाणा की निजी कंपनियों के द्वारा भविष्य में जितनी भी रिक्वायरमेंट भरी जाएंगी उनमें यह नियम लागू होगा l
लेकिन इस नियम के लागू होने से पहले जो भी भर्ती हो चुकी है उनमें यह नियम लागू नहीं होगा l

·             किसी भी कंपनी के द्वारा यदि Haryana 75 Percent Reservation Bill का पालन नहीं किया जाएगा तो उस कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी l

·             हरियाणा की कोई भी निजी क्षेत्र की ऐसी कंपनी जो अपने श्रमिकों का डाटा Registered नहीं करेगी ,तो उसे Haryana State Employment To Local Candidates Act – 2020 के सेक्शन 3 के अनुसार 25000 से लेकर ₹100000 तक का भी जुर्माना लगाया जा सकता है l

·             यदि किसी कंपनी के द्वारा बार-बार श्रमिकों का डाटा छुपाया जा रहा है या फिर रजिस्टर नहीं करवाया जा रहा है तो ऐसे में कंपनी को प्रत्येक दिन ₹5000 का जुर्माना भी देना पड़ सकता है  l

      ·         ऐसे श्रमिक जिनकी मासिक आय ₹30000 महीना से कम है उनका डाटा कंपनी के द्वारा श्रम विभाग की Official Website पर रजिस्टर किया होना चाहिए l

 

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